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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.75/2002-आरबी

दिनांक : 01 नवंबर ,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) का खंड (डी) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

1. (1)इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा ।

(2.) ये सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 ,

i) विनियम 5 के उप-विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए अर्थात् :,
      
" (6) भारत में निवासी किसी व्यक्ति 250,000 अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समकक्ष राशि को भारत के बाहर के उसके निजी रिस्तेदार से उधार ले सकते हैं ,बशर्ते कि

क) ऋण की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष है,

ख) ऋण ब्याज मुक्त है

ग) सामान्य र्बैकिंग मार्ग से अथवा अनिवासी उधारदाता के एनआरइ /एफसीएनआर खाते में नामे द्वारा निर्बाध विदेशी मुद्रा में आवक प्रेषण द्वारा प्राप्त ऋण की राशि।

स्पष्टीकरण:-

"निजी रिस्तेदार का अर्थ कंपनी अधिनियम ,1956 की धारा 6 में दी गइ व्याख्या के अनुसार "

ii) अनुसूची में खंड (iv) अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तन आधार पर ऋण लेने के लिए योजना शीर्ष को निकाल दिया जायेगा । "

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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