विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.75/2002-आरबी दिनांक : 01 नवंबर ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) का खंड (डी) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :- 1. (1)इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा । 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 , ii) अनुसूची में खंड (iv) अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तन आधार पर ऋण लेने के लिए योजना शीर्ष को निकाल दिया जायेगा । " (कि.ज.उदेशी) |