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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

अधिसूचना सं.फेमा.197/2009-आरबी

दिनांक : सितंबर 22, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना)
(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहा जाये।

(ख) ये 30 जून, 2009 से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-I के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (i) के :

(I) खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"बशर्ते कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाये गये इन विनियमों के उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जाँच न चल रही हो।"

(II) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"बशर्ते कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाये गये इन विनियमों के उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जाँच न चल रही हो।"

(III) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"बशर्ते कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाये गये इन विनियमों के उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जाँच न चल रही हो।"

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :
(i) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 की जी.एस.आर.386(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II के खंड 3 के उप-खंड(i) में प्रकाशित हुई है और निम्नलिखत के द्वारा अनुवर्ती संशोधन किये गये :-

(क)

25 अगस्त, 2000

की जी.एस.आर.674 (अ)

(ख)

08 जुलाई, 2002

की जी.एस.आर.476 (अ)

(ग)

31 दिसंबर, 2002

की जी.एस.आर.854 (अ)

(घ)

09 जुलाई, 2003

की जी.एस.आर. 531(अ)

(ङ)

09 जुलाई, 2003

की जी.एस.आर.533 (अ)

(च)

23 मार्च , 2004

की जी.एस.आर.208 (अ)

(छ)

22 दिसंबर ,2004

की जी.एस.आर. 825 (अ)

(ज)

09 फरवरी, 2005

की जी.एस.आर.60 (अ)

(झ)

22 दिसंबर, 2005

की जी.एस.आर.739(अ)

(ञ)

16 अक्तूबर, 2007

की जी.एस.आर.663 (अ)

(ट)

30 जनवरी, 2009

की जी.एस.आर. 61(अ)

(ठ)

27 जुलाई , 2009

की जी.एस.आर. 547 (अ)


जी. एस. आर. सं. 836 (अ) / नवंबर 23, 2009

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