विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली,2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली,2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.78/2002-आरबी दिनांक:27 नवंबर ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च)और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए,भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 2. विनियमावली में संशोधन :- विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के उप-विनियम (3) में और (2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :- (i)" राजनयिक शिष्ट मंडल और गैर राजनयिक स्टाफ जो संबंधित विदेशी देशों के राष्ट्रिक हों और विदेशी दूतावास के सरकारी पासपोर्ट धारी हों " प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(कि.ज.उदेशी ) कार्यपालक निदेशक |