विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.52/2002-आरबी दिनांक :01 मार्च, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002 भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप)विनियमावली,2000 निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1.(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली 2002 कहा जायेगा । अ) विनियम (5) में, (ii) उप-विनियम (2) में, शब्द और अंक "खंड (i),(iii) और (iv) " के लिए शब्द और अंक "खंड (i) और (iii) " को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iii) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात:- " (3) (क ) 1 अप्रैल 2002 को और से (iii) अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय खाता योजना (एनआरएनआर खाता) के अंतर्गत वर्तमान निक्षेपों की परिपक्वता पर परिपक्वता आगमों को खाता धारक के अनिवासी (विदेशी) खाता (एनआरई) की ओर, खाता धारकको सूचना देने के बाद जमा किया जायेगा । (ii) अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएनआर खाता) खाता योजना के अंतर्गत वर्तमान मीयादी जमा के रूप में वर्तमान खाते को परिपक्वता की तारीख तक जारी रखें ; स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु " वर्तमान निक्षेप " " वर्तमान खाता " 31 मार्च को धारित निक्षेप अथवा खाता से अभिप्रेत है । " भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति (पाकिस्तान/ बांगलादेश नागरिकता/ स्वामित्व के व्यक्तियों/सत्वों को छोड़कर) प्राधिकृत व्यापारी के पास अनिवासी(प्रत्यावर्तनीय खाता (एनआरएनआर खाता) खोल सकता है बशर्ते कि इस प्रका का कोई भी खाता 1 अप्रैल 2002 को और से , चाहे वर्तमान खाता के नवीनीकरण अथवा अन्यथा के जरिये नहीं खोला गया हो (कि.ज. उदेशी) |