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विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.52/2002-आरबी

दिनांक :01 मार्च, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप)विनियमावली,2000 निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1.(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली 2002 कहा जायेगा ।

(ii)ये 1 अप्रैल 2002 से लागू होंगे ।

अ) विनियम (5) में,

(i) उप-विनियम (1) में , खंड (iv) तथा (v) छोड़ दिया जायेगा ।

(ii) उप-विनियम (2) में, शब्द और अंक "खंड (i),(iii) और (iv) " के लिए शब्द और अंक "खंड (i) और (iii) " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात:-

" (3) (क ) 1 अप्रैल 2002 को और से

(i) अनिवासी(प्रत्यावर्तनीयरुपया खाता योजना (एनआरएनआर खाता) अथवा अनिवासी विशेष ) रुपया खाता योजना (एनआरएसआर खाता)के अंतर्गत किसी भी निक्षेप को , चाहे वर्तमान निक्षेप का नवीनीकरण अथवा अन्यथा के द्वारा स्थवीकर नहीं करना चाहिए:

(ii) अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय खाता योजना (एनआरएनआर खाता) के अंतर्गत वर्तमान निक्षेपों को परिपक्वता की तारीख तक ही बनाये रखें ;

(iii) अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय खाता योजना (एनआरएनआर खाता) के अंतर्गत वर्तमान निक्षेपों की परिपक्वता पर परिपक्वता आगमों को खाता धारक के अनिवासी (विदेशी) खाता (एनआरई) की ओर, खाता धारकको सूचना देने के बाद जमा किया जायेगा ।

(ख)(i)अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएनआर खाता) खाता योजना के तहत मीयादी जमा के रूप में खाते को परिपक्वता की तारीख तक जारी रखें ;

(ii) अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएनआर खाता) खाता योजना के अंतर्गत वर्तमान मीयादी जमा के रूप में वर्तमान खाते को परिपक्वता की तारीख तक जारी रखें ;

(iii)मीयादी जमा से इतर वर्तमान अनिवासी विशेष रुपया खाता (एनआरएनआर खाता) 30 सितंबर 2002 के बाद भी जारी रहेगा और खाता धारक के पास यह विकल्प कि चाहे वह बंद कर सकता है अथवा उसमें धारित शेषों को अनिवासी विदेशी (एनआरओ)खाता में उस तिथि को अथवा उसके पहले जमा कर सकता है ।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु " वर्तमान निक्षेप " " वर्तमान खाता " 31 मार्च को धारित निक्षेप अथवा खाता से अभिप्रेत है ।
आ) अनुसूची 4 में, पैरा 1में पहले उप-पैरा के लिए निम्नलिखत् िउप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति (पाकिस्तान/ बांगलादेश नागरिकता/ स्वामित्व के व्यक्तियों/सत्वों को छोड़कर) प्राधिकृत व्यापारी के पास अनिवासी(प्रत्यावर्तनीय खाता (एनआरएनआर खाता) खोल सकता है बशर्ते कि इस प्रका का कोई भी खाता 1 अप्रैल 2002 को और से , चाहे वर्तमान खाता के नवीनीकरण अथवा अन्यथा के जरिये नहीं खोला गया हो

 (कि.ज. उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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