विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली,2004 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली,2004
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 121/2004-आरबी 10 जुलाई, 2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली,2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली,2004 कहलाएंगे। 2. विनियमावली में संशोधन :- (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में, अनुसूची 2 में, विनियम 7 के उप-विनियम (1) और (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :- "1) कंपनी के अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा संसद अथवा राज्य विधान सभा के अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी निकाय अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तन आधार पर जमाराशियां स्वीकृत न करें । 2) कंपनी के अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा संसद अथवा राज्य विधान सभा के अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी निकाय अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तन आधार पर स्वीकार की गई जमाराशियों का नवीनीकरण , अनुसूची 6 में दिये गये नियमों और शर्तों के अधीन कर सकते हैं ; 3. कंपनी के अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा भारत में कंपनी निकाय, स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा फर्म अप्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों से जमाराशियां अनुसूची 7 में दिये गये नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार कर सकते हैं ; (ii) अनुसूची 7 में, खंड(v) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :- जमा की राशि केवल अनिवासी सामान्य खाता के नामे द्वारा प्राप्त की जायेगी, बशर्ते कि जमा की राशि अनिवासी बाह्य (एनआरआई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर(बी) खातों से अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते में आवक प्रेषणों अथवा निधियों का अंतरण नहीं दर्शायेगी । " (श्यामला गोपीनाथ) पाद टिप्पणी :(i) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 5 मई , 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में भाग II, खंड 3, उप-धारा (1) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधन किये गये हैं : 9 अप्रैल, 2002 के जीएसआर सं.262(E), |