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विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभ्ााग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.पेÀमा 156/2007-आरबी

दिनांक :13 जून, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली 2000 ( मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।

(ii) ये 31 जनवरी,2007 से लागू होंगे।@

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 1 में, पैरा 6 में, उप पैरा (ग) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात:-

"(घ) इस पैराग्राफ के तहत मंजूर किए गए ऋण और सुविधाएं ऐसे निदेशों के अधीन होंगी जैसा कि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाए।"

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी : मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :-

(क) दिनांक 09.04.2002 का जीएसआर सं.262(E)
(ख) दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.577(E)
(ग) दिनांक 31.12.2002 का जीएसआर सं.855(E)
(घ) दिनांक 04.08.2004 का जीएसआर सं. 494(E)
(ड़) दिनांक 07.04.2005 का जीएसआर सं.221(E)
(च) दिनांक 14.11.2005 का जीएसआर सं.663(E)
(छ) दिनांक 19.01.2006 का जीएसआर सं. 28(E)
(ii) @यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकारी राजपत्र-भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i)-असाधारण में  23 जुलाई 2007 की जी.एस.आर.सं. 495(ई) द्वारा प्रकाशित 

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