विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.पेÀमा 156/2007-आरबी दिनांक :13 जून, 2007 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली 2000 ( मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे। (ii) ये 31 जनवरी,2007 से लागू होंगे।@ 2. विनियमावली में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 1 में, पैरा 6 में, उप पैरा (ग) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात:- "(घ) इस पैराग्राफ के तहत मंजूर किए गए ऋण और सुविधाएं ऐसे निदेशों के अधीन होंगी जैसा कि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाए।" (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :- (क) दिनांक 09.04.2002 का जीएसआर सं.262(E)
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