विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 193/2009-आरबी दिनांक: जून 2, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- 2. विनियमावली में संशोधन : "(क) खाते में जमा केवल निम्न के रुप में किया जाएगा :- (ii) भारत में राजनयिक शिष्टमंडल के रुपया खाते से निधियों का अंतरण,जो भारत में विज़ा शुल्क के रुप में वसूल किया जाता है और ऐसे खाते में जमा किया जाता है ।" (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :- दिनांक 09.04.2002 का जीएसआर सं. 262(अ)
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