विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.
अधिसूचना सं.फेमा 168 /2007-आरबी
दिनांक 23 अक्तूबर , 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमावली 2000 ( मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. पे?मा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
(ii) ये मई 2007 के 18वें दिन से लागू समझे जाएंगे।@
2. विनियमावली में संशोधन :
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 ( मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में अनुसूची 2 में, पैरा 11 को उसके उप पैरा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उप पैरा (1) के बाद निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात:-
"(2) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की परिपक्वता प्राप्य राशियों को भारत के बाहर अन्य पक्षों को प्रेषित करने की अनुमति दे सकता है , बशर्ते लेनदेन ,खाताधारक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाता है और प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है।"
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
(i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ii)मूल अधिनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :-
दिनांक 09.04.2002 का जीएसआर सं.262(E)
दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.577(E)
दिनांक 31.12.2002 का जीएसआर सं.855(E)
दिनांक 04.08.2004 का जीएसआर सं. 494(E)
दिनांक 07.04.2005 का जीएसआर सं.221(E)
दिनांक 14.11.2005 का जीएसआर सं.663(E)
दिनांक 19.01.2006 का जीएसआर सं. 28(E)
दिनांक 23.07.2007 का जीएसआर सं.495(E)
जी.एस.आर.सं. 714(E) / नवंबर 14, 2007 |