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विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी

06 मई, 2024

 

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

1.  संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2.  मूल विनियमावली के विनियम 7 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 7 में, उप-विनियम 5 के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, यथा;

“6. भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारी 23 अक्टूबर 2020 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (डिरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को यह अनुमति दे सकता है कि वह अपने द्वारा किए गए किसी अनुमति-प्राप्त डिरिवेटिव संविदा के लिए भारत में मार्जिन राशि भेजने और उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रुपये में और/ या विदेशी मुद्रा में ब्याज-अर्जक खाता खोल सके, धारण कर सके और बनाए रख सके बशर्ते वह इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करता हो।“ 

(लता राधाकृष्णन) 
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी
)

 


फुट नोट: मूल विनियमावली को जीएसआर सं.389 (ई), दिनांक 1 अप्रैल 2016 द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया

09.11.2018 की जीएसआर सं.1093 (ई)
16.07.2019 की जीएसआर सं. 498 (ई)
सं.फेमा 5(आर)/(3)/2019-आरबी, दिनांक 13 नवम्बर 2019

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