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79216305

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली,2005

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं. फेमा 140/2005-आरबी 

31 अक्तूबर, 2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा)
(दूसरा संशोधन) विनियमावली,2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये 26 जुलाई 2005 से लागू होंगे।@

विनियमावली में संशोधन :-

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में, अनुसूची 2 में,

(i) पैरा 2 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"2. नामित मुद्राएं : खाते में निधि जमा ऐसी अनुमत मुद्राओं में स्वीकृत किया जाए जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।"

(ii) पैराग्राफ 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"3. खाते का प्रकार : ये खाते केवल मीयादी जमा के रूप में ऐसी परिपक्वता अवधि के साथ खोले जाएं जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।"


(विनय बैजल)

मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :

(i) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् अप्रैल 9, 2002 के जीएसआर सं.262(E), अगस्त 19, 2002 के जीएसआर सं.577(E), दिसंबर 31, 2002 के जीएसआर 855(E), अगस्त 4, 2004 के जीएसआर सं.494(E) तथा अप्रैल 7, 2005 के जीएसआर सं.221(E) द्वारा संशोधित किए गए।

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे नियमावली को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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