विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2005 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.134/2005-आरबी दिनांक : 07 मई, 2005 विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.22/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भाारतीय रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यापार के अन्य स्थान की स्थापना के निषेध, रोक, और विनियमन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् संक्षिप्त नाम और प्रारंभ "बशर्ते आगे किसी बीमा कंपनी के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी कंपनी ने भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया है।
पाद टिप्पणी : जीएसआर सं. 698(E) दिनांक 01/09/2003 |