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विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2005

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभााग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं. फेमा.134/2005-आरबी 

दिनांक : 07 मई, 2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य
स्थान की भारत में स्थापना) (स्ांशोधन) विनियमावली, 2005

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.22/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भाारतीय रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यापार के अन्य स्थान की स्थापना के निषेध, रोक, और विनियमन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भाारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली 25 अप्रैल 2005 से लागू होंगी*

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भाारत में स्थापना) विनियमावली, 2000 में विनियम 3 में वर्तमान परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए

"बशर्ते आगे किसी बीमा कंपनी के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी कंपनी ने भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया है।


(एफ.आर.जोसफ)

                  मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी :

(i) * यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39 जारी किया था।

(ii) प्रधान विनियमावली मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.408(E) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नानुसार आशोधित की गई :-

जीएसआर सं. 698(E) दिनांक 01/09/2003
जीएसआर सं. 847(E) दिनांक 29/10/2003

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