विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(2)/2020-आरबी अगस्त 11, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात: 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी । (ii) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. विनियम 3 में संशोधन मूल विनियमावली में विनियम 3, उप-विनियम 1 में “उप-विनियम(1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर” से प्रारंभ होने वाले तथा “बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन भारत सरकार और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा नोट” से समाप्त होने वाले भाग को हटा दिया जाएगा। 3. नए विनियम 9 को समाविष्ट करना मूल विनियमावली में विनियम 8 के पश्चात निम्नलिखित नए विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात:
(अजय कुमार)
पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004 (ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बादमें 26.02.2019 के जी.एस.आर.सं.151(ई) द्वारा इसे संशोधित किया गया। |