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विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
मुंबई 400001

अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(4)/2025-आरबी

28 नवंबर 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

  1. यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

  2. यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 8 में संशोधन -

मूल विनियमावली में विनियम 8 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

इन विनियमावली में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति –

  1. पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न होने पर, भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में ₹100/- मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000 की कुल सीमा तक ले जा सकता है;

  2. पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न होने पर, नेपाल अथवा भूटान से भारत में भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में ₹100 मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) ला सकता है; बशर्ते नेपाल या भूटान से भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000 की कुल सीमा तक ला सकता है;

  3. नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण ऐसे करेंसी नोट भारत से बाहर नेपाल या भूटान ले जा सकता है अथवा नेपाल या भूटान से उन्हें भारत में ला सकता है।

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रकाशित

टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

  1. दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई)

  2. दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(2)/2020-आरबी (18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

  3. दिनांक 03.12.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी (04.12.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

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