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विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
मुंबई 400001

अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी

दिसम्बर 03, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी ।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नए विनियम 10 को समाविष्ट करना

मूल विनियमावली में विनियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नए विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात:

10. करेंसी के निर्यात अथवा आयात को प्रतिबंधित करने संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ: इस विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक, जनहित में तथा केंद्र सरकार के साथ परामर्श कर के, मामले-दर-मामले के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों और/ अथवा विदेशी करेंसी को भारत में लाने अथवा भारत के बाहर ले जाने की राशि को प्रतिबंधित कर सकता है तथा उसके द्वारा आवश्यक समझी गई शर्तें निर्धारित कर सकता है।

(अजय कुमार)
क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली

भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 04 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित

टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बादमें इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

i) दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई); तथा

ii) दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(2)/2020-आरबी (जो दिनांक 18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी)।

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