भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा .99/2003-आरबी दिनांक: 27 अगस्त ,2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की उप-धारा (1) के खंड(क) , धारा 7 की उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी और दिनांक 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा 36/2001-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 , समय-समय पर यथा संशोधित , में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्; 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियमावली,विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी । (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 2. विनियमावली में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 9 में, निम्नलिखित संशोधन किये जाएंग्टं :- (i) उप-विनियम (1)में , मौजूदा पहले परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा , अर्थात् " बशर्ते कि जहां विशेष आर्थिक अंचल में स्थित इकाइयों द्वारा माल और सॉफ्टवेअर निर्यात किये जाते हैं वहां माल अथवा सॉफ्टवेअर के पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन की नियत समय-सीमालागू नहीं होगी " (ii) उप-विनियम (2) के खंड (क) में , " विशेष आर्थिक अंचल में स्थित इकाई " अथवा शब्द निकाल दिये जाएं। (iii) उप-विनियम (2) के खंड (ख) में , " इकाई " अथवा शब्द के स्थान पर " उक्त निर्यातक/ निर्यातकों " को प्रतिस्थापित किया जाएगा। उषा थोरात कार्यपालक निदेशक |