विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात)(संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात)(संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.57/2002-आरबी दिनांक: 01 अप्रैल ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड(क) , उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी केआंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक , समय-समय पर यथा संशोधित , विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तु और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली,2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्; 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 2. विनियमों में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तु और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में, विनियम 9 के उप-विनियम (2)के खंड (क) में," विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी इकाई द्वारा "शब्दों के बाद"अथवा प्रचलित एक्जिम नीति में यथा परिभाषित,किसी हैसित धारक निर्यातक द्वारा " शब्दों को जोड़ा जाये। (कि.ज.उदेशी) |