विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2008 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001
अधिसूचना सं. फेमा 176 /2008-आरबी
जुलाई 23 , 2008
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात)
(संशोधन) विनियमावली, 2008
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा(1) और (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/आरबी 2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2008 कहे जायेंगे।
(ii) ये जून 3, 2008 से प्रभावी हो गए है , ऐसा माना जाएगा।@
2. विनियमावली में संशोधन :
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/आरबी 2000) (इसके आगे " प्रधान विनियम " कहे जाएंगे) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :-
(i) विनियम (9) के उपविनियम (1) में " छ: माह " की जगह " बारह माह " कर दिया जाएगा।
(ii) विनियम (9) के उपविनियम (1) में तृतीय प्रावधान में, " छ: माह " की जगह "बारह माह " कर दिया जाएगा।
(iii) विनियम 10 में, " छ: माह " की जगह बारह माह " कर दिया जाएगा।
(iv) अनुसूची में , जीआर,एसडीएफ और पीपी फॉर्मों में जहाँ भी शब्द " छ: माह " आया है उसे "बारह माह " कर दिया जाएगा।
(v) अनुसूची में, साफ्टवेयर निर्यात घोषणा (एसओएफटीइएक्स) फार्म में, जहाँ भी शब्द " 180 दिन " आया है उसे "बारह माह " कर दिया जाएगा।
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी: (1) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमावली को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(2) मुख्य विनियमावली शासकीय राजपत्र में 8 मई 2000 के जीएसआर.सं.409 (E) में भाग (II), खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् 21 मार्च,2001 के जीएसआर.सं.199(E) और 08 जुलाई 2002 के 473 (E), सितंबर 29, 2003 के 773 (E), नवंबर 22, 2003 के 900 (E), अप्रैल 23, 2004 के 279 (E), और जून 08, 2004 के 352 (E) द्वारा उनमें संशोधन किये गए हैं ।
जी. एस. आर. सं. 576(E)/ अगस्त 5, 2008 |