विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/(1)/2017-आरबी 23 जून 2017 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3) और धारा 47 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी] में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे। (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. विनियम 6 में संशोधन उप-विनियम (सी) में “अर्थात ईडीएफ़ तथा सॉफ्टेक्स” शब्दों के बाद “तथा शिपिंग बिल की एक्स्चेंज कंट्रोल प्रतियां” शब्दों को हटा दिया गया है। (ज्योति कुमार पांडे) पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 12 जनवरी 2016 को भारत सरकार के सरकारी राजपत्र – असाधारण– भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में.जी.एस.आर.सं. 19(ई) के तहत प्रकाशित की गयी थी। |