विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(2)/2019-आरबी 09 दिसंबर 2019 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (3) की उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएगी । (ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। 2. मूल विनियमावली में, विनियम 4 में, उप-विनियम (ई) के पश्चात, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा; अर्थात:-
(आर.के. मूलचंदानी) फुट नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को जी.एस.आर. संख्या 19(ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र में असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात दिनांक 23 जून 2017 को जी.एस.आर. संख्या-635(ई) के मार्फत संशोधित की गई थी और बाद में दिनांक 09 दिसंबर 2019 को सरकारी राजपत्र में असाधारण, भाग-III खंड-4, में प्रकाशित की गई। |