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79216003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं.फेमा 107/2005-आरबी

29 अक्तूबर,2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात)
(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएंगे।

(ii) यह विनियमावली, राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में

(क) विनियम 6 में, उप-विनियम "घ " के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:्

"घ " घोषणा फॉर्म की दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी के पास रखी जाए।

निर्यात की वसूली हो जाने पर निर्यात घोषणा फॉर्मों अर्थात् जीआर,पीपी और सॉफ्टेक्स की दूसरी प्रतियां एवं लदान बिलों की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतियां संबंधित सांविधिक घोषणा फॉर्म के साथ प्राधिकृत व्यापारियों के पास रखी जायेंगी ।

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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