विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2004 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 116/2004-आरबी दिनांक : 25 मार्च,2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड(क) और उप-धारा (3) , धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 को संशोधित करता है , अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. विनियमों में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में विनियम 4 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे,अर्थात् :-
(श्यामला गोपीनाथ)
पाद टिप्पणी :मूल विनियमावली 3 मई ,2000 के जीएसआर. सं.409 (
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) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग (II),धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् 27 फरवरी 2001 की जीएसआर. सं.199, 01 अप्रैल 2002 की जीएसआर सं. 473(
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), 27 अगस्त 2003 की जीएसआर सं.773(
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) और 29 अक्तूबर 2003 , 2003 की जीएसआर सं. 900(
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) के द्वारा संशोधित किए गए हैं।
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