विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015
भा.रि.बैंक/2015-16/395 12 मई 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 16 मई 2000 के ए.डी. (एम.ए.सीरीज़) परिपत्र सं.11 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (अब इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) के तहत जारी किए गए विभिन्न नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं/ निर्देशों के बारे में सूचित किया गया था। पुनरीक्षा करने पर, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत जारी विनियमों में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत हुआ। तदनुसार, भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए, उक्त विनियमावली निरस्त की गई और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 द्वारा अधिक्रमित की गई है। 2. इस परिपत्र से संबद्ध संलग्नक में प्राधिकृत व्यापरियों द्वारा अपने निर्यातक घटकों के साथ किए जाने वाले कारोबार से संबंधित विस्तृत निर्देश निहित हैं। 3. नयी विनियमावली 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/2015-आरबी अर्थात 12 जनवरी 2016 के जी.एस.आर. सं.19(ई) के जरिए अधिसूचित की गई है और 12 जनवरी 2016 से लागू की गई है। उपर्युक्त परिवर्तनों को अंतर्निहित करने हेतु वर्ष 2015-16 के मास्टर निदेश सं.16 (माल और सेवाओं का निर्यात) को तदनुसार अद्यतन किया गया है। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (शेखर भटनागर) |