विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता)(संशोधन) विनियमावली,2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता)(संशोधन) विनियमावली,2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.77/2002-आरबी दिनांक : 25 नवंबर, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख)और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भाारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भाारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली,2000 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्- 1. नाम और प्रारंभ (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली, 2002 कहा जायेगा । 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली, 2000 की अनुसूची के पैरा 1, उप- पैरा (1अ) , खंड(ii) में " घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाई को " के बाद जोड़ा जायेगा: " घरेलू टैरिफ क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में स्थित किसी इकाई को आपूर्त किये गये मालों के लिए विदेशी में प्राप्त भुगतान भी" (कि.ज.उदेशी) |