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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (चतुर्थ संशोधन) (विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.69/2002-आरबी

 दिनांक : 26 अगस्त, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता)
(चतुर्थ संशोधन) (विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख)और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भाारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i)यह विनियमावली , विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2002 कहालायेगी ।
(ii)यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची में ;

(i) अनुच्छेद (1) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्-

" (1) निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में विनर्दिष्ट सत्ता अथवा उप-अनुच्छेद (1अ) में विनर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अर्जन में से विनर्दिष्ट  सीमा तक की रकम ईईएफसी खाते में जमा कर सकता है , अर्थात्-

 

सत्ता/व्यक्ति

सीमा(प्रतिशत)

1.

प्रस्थित धारक निर्यातक(लागू निर्यात-आयात नीति में यथा परिभाषित)

100

2.

भारत में निवासी अपनी निजी क्षमता में दी गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए

100

3.

शत-प्रतिशत नियात अभिमुख इकाइयां/ईपीजेड एसटीपी/ईएचटीपी इकाई

70

4.

भारत में निवासी कोई व्यक्ति

50

परंतु यदि कोई आवेदन किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा किया जाना जरूरी है तो ईईएफसी खाते में उच्चतर अंतर्वाह प्रेषण/ भुगतान रकम , तो विदेशी मुद्रा रखने की अनुमति दे सकता है ।

व्याख्या: स्तंभ(1) श्रेणी(2) के प्रयोजनार्थ "व्यावसायिक " से तात्पर्य है :

(i)

समुद्रपारीय कंपनी के बोर्ड के निदेशक

 

(ii)

भारतीय विश्वविद्यालय/ संस्था में वैज्ञानिक प्रोफेसर

 

(iii)

अर्थशास्त्री

 

(iv)

वकील

 

(v)

चिकित्सक

 

(vi)

वास्तुकार

 

(vii)

इंजीनियर

 

(viii)

कलाकार

 

(ix)

कीमत/सनदी लेखाकार

 

(x)

अपनी निजी क्षमता में दी गई व्यावसायिक सेवाएं देने वाला कोई अन्य व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय परयथा निर्दिष्ट

 

(ii)खंड( 5) के बाद उप-अनुच्छेद(1अ) में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा , अर्थात्-

(iv)किसी व्यावसायिक द्वारा अपनी निजी क्षमता में सेवाएं देने के लिए प्राप्त व्यावसायिक अर्जन जिसमें नदेशक की फीस, परामर्श फीस, व्याख्यान फीस, मानदेय और अन्य अर्जन शामिल हैं।

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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