विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.89/2003-आरबी दिनांक : 29 अप्रैल , 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (बी) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी। 2. विनियमावली में संशोधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 7 के उप-विनियम 8 में किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारत में निवासी विदेशी राज्य के राष्ट्रिक को प्रतिनियुक्ति पर " शब्दों के बदले किसी विदेशी कंपनीके कर्मचारी के रूप में भारत में निवासी विदेशी राज्य के राष्ट्रिक को अथवा भारत के बाहर विदेशी कंपनी में नियोजित भारतीय नागरिक को और दो वर्षों में से किसी एक मामले में प्रतिनियुक्ति पर "शब्दों से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित किया जाए। (कि.ज.उदेशी) |