विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय - मुंबई
अधिसूचना सं.फेमा 171/2007-आरबी
दिनांक दिसंबर 10, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
(ii) ये अक्तूबर 2007 के 6ठे दिन से लागू समझे जाएंगे।@
2. विनियमावली में संशोधन :-
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 में विनियम 9 खंड 1 में परंतुक को निम्नलिखित नए परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"बशर्ते विनियम 4 में संदर्भित विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार खाते के रूप में खोला, धारित किया अथवा रखा जाएगा।"
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ii) मूल विनियम मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं. 393(E) द्वारा सरकारी गजट के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए -
अगस्त 25, 2000 के जी.एस.आर. सं.675(E)
फरवरी 12, 2001 के जी.एस.आर. सं.89(E)
फरवरी 19, 2001 के जी.एस.आर. सं.103(E)
मार्च 21, 2001 के जी.एस.आर. सं.200(E)
जनवरी 2, 2002 के जी.एस.आर. सं.5(E)
अप्रैल 9, 2002 के जी.एस.आर. सं.261(E)
जुलाई 2, 2002 के जी.एस.आर. सं.465(E)
जुलाई 8, 2002 के जी.एस.आर. सं.474(E)
नवंबर 8, 2002 के जी.एस.आर. सं.755(E)
नवंबर 8, 2002 के जी.एस.आर. सं.756(E)
मार्च 18, 2003 के जी.एस.आर. सं.224(E)
मई 14, 2003 के जी.एस.आर. सं.398(E)
जून 3, 2003 के जी.एस.आर. सं.452(E)
जून 4, 2003 के जी.एस.आर. सं.453(E)
जनवरी 7, 2004 के जी.एस.आर. सं.11(E)
जनवरी 7, 2004 के जी.एस.आर. सं.13(E)
मार्च 23, 2004 के जी.एस.आर. सं.209(E) और
जून 30, 2007 के जी.एस.आर. सं.455(E)
जी. एस. आर. सं. 778(E)/दिसंबर 19, 2007
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