विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.90/2003-आरबी दिनांक : 23 मई , 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी। 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली, 2000 में ; (क) विनियम 5 ए के उप-विनियम (1) में उप-खंड(घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, " (ङ) नजदीकी रिश्तेदार से उपहार स्वरूप; (ख) अनुसूची में पैरा2 में खंड(iv) में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोजित एडीआर/जीडीआर योजना के अंतर्गत शेयरों के परिवर्तन पर निवासी खाताधारी द्वारा धारित शेयरों के निवेश से प्राप्त आय। " (कि.ज.उदेशी) |