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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2000

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.27/2000-आरबी

दिनांक:14 अगस्त ,2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता)
(संशोधन)विनियमावली,2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ई) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 10/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2000 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2000 कहा जायेगा ।
(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली,2000 ( इसके पश्चात उक्त विनियमावली के रूप में उल्लिखित ) में ;

(अ) विनियम 9 के उप-विनियम (1)में , निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जायेगा ।
" बशर्ते कि विनियम 4 में उल्लिखित ईईएफसी खाता , सावधि जमा खाता के रूप में खोलना, धारण करना और बनाये नही रखा जायेगा।"

(आ) अनुसूची के पैरा(1) में क्रमश: " 70 प्रतिशत तक " और " 50 प्रतिशत तक " शब्दों के लिए " 35 प्रतिशत तक " और " 25 प्रतिशत तक " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(पी.आर.गोपाल राव)
कार्यपालक निदेशक

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