विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2001 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2001
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक : 22 जनवरी, 2001 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख)और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 10/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (तृतीय संशोधन)विनियमावली,2001 कहा जायेगा । (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 2. विनियम 7 में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाते) विनियमावली, 2000 में विनियम 7 में उप-विनियम (7) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् भारत में निवासी, किसी विदेशी कंपनी का कर्मचारी जो कि विदेशी राज्य का नागरिक हो और भारत में उसी प्रकार की विदेशी कंपनी के कार्यालय /शाखा/ सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्त हो . भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता हैं , रख सकता है और बनाए रख सकता है तथा उस कंपनी के कार्यालय /शाखा/ सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम में दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाला वेतन उस खाते में क्रेडिट द्वारा प्राप्त कर सकता है । बशर्ते कि ; i. इस प्रकार के खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि विदेशी कंपनी से अर्जित / प्राप्त होने वाले वेतन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो । ii. शेष वेतन का भुगतान भारत में रुपयों में किया जायेगा । iii. देय आयकर की अदायगी , आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारत में अर्जित कुल वेतन पर की जायेगी । (डी.पी.सारडा) |