विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.51/2002-आरबी दिनांक : 27 फरवरी , 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख)और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भाारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात्- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा। 2. विनियमावली में संशोधन विनियमावली, 2000(भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) में विनियम 4 की अनुसूची में संशोधन (इसके बाद " उक्त अनुसूची " के रूप में उल्लिखित)उक्त अनुसूची में पेरा 1(1) (i)को निम्नलिखित के लिए प्रतिस्थापित किया जाए: " आवक विप्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक को दिये गये किसी वचन-पत्र के अनुसार प्राप्त विप्रेषण के अलावा सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये अथवा जो लिए गये विदेशी करेंसी ऋण खाता धारक द्वारा विशेष बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त को दर्शाता है।" (कि.ज.उदेशी) |