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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2004

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं. फेमा.113/2004-आरबी

दिनांक: 06 मार्च ,2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा
विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में नम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारं

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. विनियमावली में संशोधन

(क) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची में पैराग्राफ 3 के उप- पैराग्राफ (iv) में " 3 मिलियन अमरिकी डॉलर से अनधिक "शब्दों निकाल दिया जाएगा।

(श्यामला गोपीनाथ)
कार्यपालक निदेशक

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