विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.109/2003-आरबी दिनांक : 22 दिसंबर, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी। 2.विनियमावली में संशोधन (क)विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2000 में विनियम 5 के उप-विनियम (1) में उप-खंड(घ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्, (क)"(ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुमत किसी जीवन बीमा कंपनी से जीवन बीमा पॉलिसी की विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई दावा/परिपक्वता/अभ्यपर्ण के रूप में प्राप्त आय। " (ख)(i) विनियम 5 के उप-विनियम (1) में उप-खंड(1) " भारत में निवासी व्यक्ति " शब्दों के बाद " निवासी व्यक्ति " प्रतिस्थापित किये जाएँ। (उषा थोरात) |