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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001

संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी

नवम्बर 19, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं. फेमा 10(आर)/2016-आरबी दिनांक 21 जनवरी 2016) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियम 5 में संशोधन:

विनियम 5 में, विद्यमान उप-विनियम ई का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए एक 'स्टार्टअप' का अर्थ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 127 (ई) के अनुसार स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई से है।“

3. 3. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) योजना की अनुसूची I में संशोधन:

अनुसूची I के पैरा 1 (vii) का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए एक 'स्टार्टअप' का अर्थ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 127 (ई) के अनुसार स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई से है।“

(एन. सेंथिल कुमार)
महाप्रबंधक

 


फुट नोट:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-असाधारण-भाग-II, खंड 3 के उप-खंड (i) में दिनांक 21.01.2016 के जी.एस.आर.सं.96(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-

जी.एस.आर.सं.570(ई), दिनांक 01.06.2018

जी.एस.आर. 160(ई), दिनांक 27.02.2019

अधिसूचना संख्या फे मा.10आर (3)/2024-आरबी

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