विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 – पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकेरों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 – पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकेरों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना
भारिबैंक/2018-19/167 11 अप्रैल 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 – पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकेरों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 10(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए संबंधित निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा खाते खोलने संबंधी वर्तमान विनियमों की भारत सरकार से परामर्श कर के समीक्षा की गई है। दिनांक 27 फरवरी 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 10(आर)(2)/2019-आरबी द्वारा सूचित किए गए अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में पंजीकृत पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकेर अपने कारोबार के सामान्य क्रम में लेनदेन करने के प्रयोजन हेतु भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाते खोल तथा बनाए रख सकते हैं। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जमा तथा खातों पर दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.14 को इसी के साथ अद्यतन किया जा रहा है। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं। भवदीय (आर.के. मूलचंदानी) |