विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (द्वितीय संशोधन)विनियमावली,2000 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (द्वितीय संशोधन)विनियमावली,2000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.30/2000-आरबी दिनांक :17 नवंबर, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (बी) के खंड और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 10/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2000 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (द्वितीय संशोधन)विनियमावली,2000 कहा जायेगा । (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 2. विनियमावली में संशोधन (क) विनियम 4 में के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा (ख) उक्त विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा(1) में क्रमश: " 35 प्रतिशत तक " और " 25 प्रतिशत तक " शब्दों के लिए " 70 प्रतिशत तक " और " 50 प्रतिशत तक " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (डी.पी.सारडा) |