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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय - मुंबई

अधिसूचना सं.फेमा.58/2002-आरबी

दिनांक : 1 अप्रैल, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2002 कहा जायेगा ।

(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 की अनुसूची में ,

(i)पैरा(1) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(1) नीचे तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित कोई सत्व अथवा कोई व्यक्ति ईईएफसी खाते में वहाँ स्तंभ 2 में उल्लिखित सीमा तक की राशि उप-पैरा(1) में उल्लिखित विदेशी मुद्रा अर्जनों में से जमा कर सकता है ।"

तालिका

 

सत्व अथवा व्यक्ति

सीमा(प्रतिशत)

1.

कोई हैसियत धारक निर्यातक(प्रचलित एक्जिम नीति में यथा परिभाषित)

100

2.

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र/ साफ्टवेयर प्रौद्यौगिकी पार्क/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्यौगिकी पार्क में कोई  इकाई

70

3.

भारत में निवासी कोई व्यक्ति

50

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, उन्हें आवेदन करने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह करना आवश्यक है तो ईईएफसी खाते में विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण/ भुगतानों के उच्चतम् प्रतिशत धारित करने के लिए आवश्यक अनुमतिप्रदान करेगा।"

(ii) उप-पैरा(1) के बाद और खंड(i) के पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्

" (क) निम्नलिखित विदेशी मुद्रा अर्जनों को उप-पैरा(1) के प्रयोजन से उल्लिखित किया है । "

(iii)उप-पैरा 1(क)में सन्निविष्ट करने पर खंड(iv) के नीचे परंतुक को निकाल दिया जायेगा।

(कि.ज.उदेशी)
 कार्यपालक निदेशक

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