विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.58/2002-आरबी दिनांक : 1 अप्रैल, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 2. विनियमावली में संशोधन :- "(1) नीचे तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित कोई सत्व अथवा कोई व्यक्ति ईईएफसी खाते में वहाँ स्तंभ 2 में उल्लिखित सीमा तक की राशि उप-पैरा(1) में उल्लिखित विदेशी मुद्रा अर्जनों में से जमा कर सकता है ।"
बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, उन्हें आवेदन करने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह करना आवश्यक है तो ईईएफसी खाते में विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण/ भुगतानों के उच्चतम् प्रतिशत धारित करने के लिए आवश्यक अनुमतिप्रदान करेगा।" (ii) उप-पैरा(1) के बाद और खंड(i) के पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् (iii)उप-पैरा 1(क)में सन्निविष्ट करने पर खंड(iv) के नीचे परंतुक को निकाल दिया जायेगा। (कि.ज.उदेशी) |