विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2000 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.28/आरबी-2000 दिनांक :5 सितंबर, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :- 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा । 3. विनियमों में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 की अनुसूची III में, " परंतु तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर "शब्दों को हटा दिया जाएगा । (डी.पी.सारडा) |