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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.54/आरबी-2002

  दिनांक : 5 मार्च ,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)
(संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप- धारा (2) के खंड (ज)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

2.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा ।
(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

3.संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में ,

(i) अनुसूची I के पैराग्राफ क.1की मद (क) में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए;             

" प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजी साक्ष्य का सत्यापन करके अंतर्निहित जोखिम (एक्सपोजर) की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो अथवा अन्यथा त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अनुमति दी गई हो ।"

 (कि.ज. उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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