विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.54/आरबी-2002 दिनांक : 5 मार्च ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप- धारा (2) के खंड (ज)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :- 2.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा । 3.संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में , " प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजी साक्ष्य का सत्यापन करके अंतर्निहित जोखिम (एक्सपोजर) की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो अथवा अन्यथा त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अनुमति दी गई हो ।" (कि.ज. उदेशी) |