विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )(संशोधन) विनियमावली, 2008 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )(संशोधन) विनियमावली, 2008
अधिसूचना सं. फेमा 177/आरबी-2008 1 अगस्त 2008 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )(संशोधन) विनियमावली, 2008 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एत्तद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (3,मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 2. विनियमो में संशोधन : (i)विनियम 2 में , खण्ड (v) के बाद निम्नलिखित खण्ड डाला जायेगा अर्थात् , (ii)प्रधान विनियमावली के विनियम (3) में " विदेशी मुद्रा वायदा संविदा शब्दों के बाद " मुद्रा वायदों के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित/के लिए निष्पादित की जाये " शब्द डाले जायेंगे। (iii))प्रधान विनियमावली के विनियम (5) के बाद निम्नलिखित विनियम डाला जायेगा अर्थात्, "5अ मुद्रा वायदे निष्पादित करने हेतु निवासी भारतीय व्यक्ति के लिए अनुमति भारत का कोई निवासी व्यक्ति, जोखिम से बचाव हेतु हेज अथवा अन्यथा के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमावली ), 1956 की धारा 4 के तहत मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मुद्रा वायदे निष्पादित कर सकता है ।" (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी:
|