विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.105/आरबी-2003 दिनांक :21 अक्तूबर 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-खंड (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 , समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली,विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी । विनियम में संशोधन 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में ,अनुसूची III में , पैराग्राफ(1) में, " निर्यात-आयात व्यवसाय करता है " शब्दों के बाद " भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित " शब्दों को जोड़ा जाएगा । (उषा थोरात) |