विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 201/आरबी-2009 नवंबर 5, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारें का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी) म निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (ii) ये विनियम 3 जून 2008 * से प्रभावी हो गये है, ऐसा माना जाएगा । 2.विनियम 6 में संशोधन (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : 1.* प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
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