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विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं. फेमा.56/2002-आरबी

दिनांक :18 मार्च, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी)(आशोधन) विनियमावली 2002 कहा जायेगा।
(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

विनियमावली में आशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (इसके बाद से "उक्त विनियमों "के रूप में उल्लिखित) में;
(i) वर्तमान विनियम 5 के उप-विनियम (क) को "(क) (i)" के रूप में संख्यांकित करें।
(ii) इस प्रकार यथा संख्यांकित उप-विनियम (क) (i)के बाद निम्नलिखित उप-विनियम , स्पष्टीकरण से पहले जोड़ा जाए, यथा :
(iii) किसी निर्यातक कंपनी के रूप में भारत में निवासी व्यक्ति , भारत के बाहर किसी संविदा हेतु बोली लगाने के लिए बोली बाँड गारंटी के बदले में गारंटी अनुमोदन देने वाले प्राधिकरण के बिना अनुमोदन दे सकता है बशर्ते कि ऐसी गारंटी की राशि संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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