विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.56/2002-आरबी दिनांक :18 मार्च, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1.(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी)(आशोधन) विनियमावली 2002 कहा जायेगा। विनियमावली में आशोधन 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (इसके बाद से "उक्त विनियमों "के रूप में उल्लिखित) में; (कि.ज.उदेशी) |