भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.पेÀमा. 124/2004-आरबी 16 अक्तूबर, 2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1.(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएंगे। (ii) ये 16 अक्तूबर 2004 से लागू होंगे।@ विनियमावली में संशोधन 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में, विनियम 4 के उप-विनियम (3) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात: "(iii) फॉरेन एअरलाइन/ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) के पक्ष में, आइएटीए अनुमोदित यात्रा एजेंटों की ओर से" (श्यामला गोपीनाथ) उप गवर्नर
पाद टिप्पणी : @(i) यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को इस विनियमावली द्वारा कवर किए गए निर्णय, अक्तूबर 16, 2004 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17 जारी करने पर प्रभावी हो गए हैं। (ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.391(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् अगस्त 19, 2002 के जी.एस.आर.सं.575(E) द्वारा आशोधित किया गया है। |