विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 187/2009-आरबी दिनांक :03 फरवरी 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ञ) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.8/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे । 3. विनियम 5 में संशोधन 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं.फेमा.8/2000-आरबी) में, विनियम 5 में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 11 जुलाई 2008 से अंत:स्थापित किया गया है अर्थात्,- (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : 1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विमियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 2) मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जीएस.आर.सं. 391 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग ।।, धारा 3,उपधारा (i)में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी : i) 19-8-2002 के जी.एस.आर.सं.575(अ)
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