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विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000 -विनियमावली में संशोधन

अधिसूचना सं.फेमा 151 /2007-आरबी

दिनांक जनवरी 4, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000 -विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 8/2000-आरबी) में भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी)(संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
(ii) ये नवंबर 17, 2006@ से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 8/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(iv) किसी अनिवासी सेवा प्रदान करनेवाले के पक्ष में, किसी निवासी ग्राहक, जो सेवा आयातक है की ओर से, 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष राशि तक"

सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद टिप्पणी : (i) @ यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. 391(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् अगस्त 19, 2002 के जी.एस.आर.575(E), नवंबर 16, 2004 के जी.एस.आर.745(E) और फरवरी 9, 2005 के जी.एस.आर.61(E) द्वारा संशोधित की गई है।

जी.एस.आर.सं. 196(E) / मार्च 14, 2007

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