विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.61/2002-आरबी दिनांक: 02 मई, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 12/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा; 1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा। 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली,2000 में, विनियम 3 के परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये। " बशर्ते कि इसके अतिरिक्त , यह है कि भारत के बाहर किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी सामान्य बीमा पालिसी लेने के लिए मनाही विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी इकाई के लिए लागू नहीं होगी। (कि.ज.उदेशी) |