विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 91/2003-आरबी दिनांक : 05 जून ,2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा)(संशोधन) विनियमावली, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, (1999 का 42) धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 12/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:, 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी। (ख) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। 2.विनियमावली में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2000 में विनियम 3 और 4 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :- (i) भारत के निवासी व्यक्ति भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई सामान्य बीमा पालिसी को लेना अथवा धारित करना जारी रख सकता है, बशर्ते कि वह पालिसी केंद्र सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुमति से धारित की गई हो। (ii) भारत के निवासी व्यक्ति, जब वह भारत के बाहर का निवासी था, भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी सामान्य बीमा पालिसी धारित करना जारी रख सकता है। बशर्ते कि सामान्य बीमा पालिसी पर देय प्रीमियम का भारत के बाहर प्रेषण द्वारा भुगतान करने पर, पालिसी धारक परिपक्वता आय अथवा पालिसी पर देय किसी भी दावे की राशि को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित करेगा। 4.भारत के बाहर बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए जीवन (i) भारत के निवासी व्यक्ति भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पालिसी को लेना अथवा धारित करना जारी रख सकता है, बशर्ते कि वह पालिसी रिज़र्व बैंक के विशिष्ट या सामान्य अनुमति से धारित की गई हो। (ii) भारत के निवासी व्यक्ति, जब वह भारत के बाहर का निवासी था, भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी जीवन बीमा पालिसी धारित करना जारी रख सकता है। बशर्ते कि जीवन बीमा पालिसी पर देय प्रीमियम का भारत के बाहर प्रेषण द्वारा भुगतान करने पर, पालिसी धारक परिपक्वता आय अथवा पालिसी पर देय किसी भी दावे की राशि को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।" (कि.ज. उदेशी) |