विदेशी मुद्रा प्रबंध (बमा) विनियमावली, 2000- जीवन बीमा ज्ञापन (एलआईएम) - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (बमा) विनियमावली, 2000- जीवन बीमा ज्ञापन (एलआईएम)
ए.पी(डीआई आर सिरीज) परिपत्र सं.51 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (बमा) विनियमावली, 2000- प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जनवरी 17, 2003 के ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं. 72 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ विदेशी मुद्रा प्रबंध जीवन बीमा ज्ञापन (एलआईएम) संलग्न किया गया था । दावें के निपटान के संबंध में ज्ञापन के पैराग्राफ 5(iii) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था कि विदेशी मुद्रा में निपटाई गई बीमा दावें / परिपक्वता / अभ्यर्पण मूल्य के निवासी हितधिकारियों को उस आय को उनके निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा करने की अनुमति दी जाए । 2. समीक्षा करने पर अब निर्णय किया गया है कि : (i) विदेशी मुद्रा में निपटाए गए बीमा दावों / परिपक्वता / अभ्यर्पण मूल्य के निवासी हिताधिकारियों को निवासी मुद्रा खाते की बजाय निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता खेलने और उसमें आय को जमा करने की अनुमति दी जाए । (ii) अनिवासी भारतीय पॉलिसी धारक जो कि बीमा परिपक्वता अथवा अभ्यर्पण मूल्य के निवासी हिताधिकारियों को, विदेशी मुद्रा में निपटाई गई पालिसियों के संबंध में भारत में बीमा कंपनियों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत जिन्हें बीमा कारोबार करने की अनुमति है, उन्हें आय को उनके द्वारा खोले गए निवासी विदेशी मुद्रा खाते में, निवासी होने पर जमा करने की अनुमति दी जाए । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी ग्राहकों को दे दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीय ग्रेस कोशी |