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विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001

अधिसूचना सं.फेमा.12(आर)/2015-आरबी

29 दिसंबर 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.12/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी साधारण अथवा जीवन बीमा पॉलिसी लेने / धारण करने के संबंध में निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है ;

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, किन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिये गए हैं।

3. भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी साधारण बीमा पॉलिसी को लेने अथवा धारण करने के लिए अनुमति

(i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले सकता है अथवा उसे धारण किए रह सकता है, बशर्ते प्रीमियम सहित समग्र विप्रेषण उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति भारत में किसी संपत्ति अथवा भारत में पंजीकृत किसी जहाज़ अथवा अन्य पोत अथवा एयरक्राफ्ट के संबंध में ऐसे बीमाकर्ता, जिसके कारोबार का प्रधान स्थान भारत से बाहर है, से बीमा पॉलिसी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की अनुमति के बिना नहीं लेगा अथवा नवीकृत नहीं करेगा।

(iii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति उल्लिखित (i) और (ii) से भिन्न साधारण बीमा पॉलिसी भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता से ले सकता है अथवा धारण किए रख सकता है, बशर्ते कि धारित पॉलिसी केंद्र सरकार की विशिष्ट अथवा सामान्य अनुमति के अंतर्गत आती हो ।

(iv) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जब ऐसा व्यक्ति भारत से बाहर निवास करता था तत्समय भारत से बाहर के बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी साधारण बीमा पॉलिसी को धारित किए रह सकता है।

बशर्ते यह कि जहां साधारण बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण के जरिये अदा किया गया हो, पॉलिसी धारक पॉलिसी की परिपक्वतागत आगम राशि अथवा प्राप्य दावा राशि प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।

4. भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी को लेने अथवा धारण करने के लिए अनुमति

(i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है अथवा उसे धारण किए रह सकता है, बशर्ते कि पॉलिसी भारतीय रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अथवा सामान्य अनुमति के अंतर्गत धारित की गई हो।

(ii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जब भारत से बाहर निवास करता था तब उसके द्वारा भारत से बाहर के बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी जीवन बीमा पॉलिसी को वह जारी रख सकता है / धारण किए रह सकता है।

बशर्ते यह कि जहां जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण के जरिये अदा किया गया हो, पॉलिसी धारक पॉलिसी की परिपक्वतागत आगम राशि अथवा प्राप्य दावा राशि प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।

(बी.पी. कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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