भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.2/2000-आरबी दिनांक: 03 मई,2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ग) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा । (ii) ये पहली जून 2000 से लागू होंगे। 2. परिभाषा इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- (i) "अधिनियम"से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42)से अभिप्रेत है ; (ii) इन विनियमों में ,स शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग तो किया गया है परंतु जो परिभाषित नहीं हैं, से क्रमश: वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है। 3. प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन पर प्रतिबंध जब तक अधिनियम में अथवा इसके अंतर्गत बनाये गए अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए , भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की भारत में कोई शाखा, उसका कोई कार्यालय अथवा उसकी कोई एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमति से भारत में किसी प्रतिभूति अथवा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम नहीं कर सकती । 4. भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के भारत में किसी शाखा, अथवा किसी एजेंसी को भारत में किसी प्रतिभूति अथवा विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम की अनुमति,ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक समझी गई हैं आवेदन किये जाने पर इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है , दे सकता है । (पी.आर.गोपाल राव) कार्यपालक निदेशक |